नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा

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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा

पीड़िता को मिलेगी सरकार द्वारा विक्टिम मुआवजा

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गोड्डा की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह एडीजे प्रथम कुमार पवन ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी गुंजन उर्फ सुमित रंजन बसंतराय को चार वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने की सजा काटनी होगी. घटना 07 फरवरी 2025 की रात पथरगामा थाना क्षेत्र में घटित हुई थी, जब आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और चार्जशीट दाखिल की. पांच गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनायी. कोर्ट ने पीड़िता को सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता सुनिश्चित करने हेतु विक्टिम मुआवजा की प्रति डीएलएसए सचिव को भेजी है.

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Sanjeet Kumar

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