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नामांकन के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट अनिवार्य, बकाया टैक्स चुकाना जरूरी

Updated at : 14 Jan 2026 11:32 PM (IST)
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नामांकन के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट अनिवार्य, बकाया टैक्स चुकाना जरूरी

गोड्डा और महागामा नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के लिए कड़े नियम

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गोड्डा और महागामा नगर निकाय चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग और स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नियमों को और सख्त किया गया है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि यदि किसी उम्मीदवार के नाम पर गोड्डा नगर परिषद, महागामा नगर पंचायत या जिला प्रशासन द्वारा कोई भी टैक्स बकाया है, तो उसे समय पर चुका देना अनिवार्य होगा. नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवारों को नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा. आयोग के अनुसार, नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट नहीं देने पर उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जा सकता है. राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जिन उम्मीदवारों के ऊपर होल्डिंग टैक्स या किसी अन्य प्रकार का कोई टैक्स बकाया है, उन्हें इसे समय पर चुकाना अनिवार्य है. साथ ही सभी उम्मीदवारों को नामांकन के समय इस संबंध में एक शपथ पत्र देना होगा, जिसे दाखिल करना अनिवार्य है. इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उम्मीदवार वित्तीय रूप से व्यवस्थित हों और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANJEET KUMAR

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