बाल विवाह, साइबर ठगी व डायन निषेध अधिनियम को लेकर दी गयी जानकारी

Updated at : 10 Mar 2025 11:28 PM (IST)
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बाल विवाह, साइबर ठगी व डायन निषेध अधिनियम को लेकर दी गयी जानकारी

प्राचार्य आसित कुमार चौधरी ने छात्राओं को नियमित विद्यालय आने की दी सलाह

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गोड्डा जिले के बसंतराय स्थित महेशपुर त्रिवेणी स्मारक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह, साइबर ठगी, डायन निषेध अधिनियम विषयक विधिक साक्षरता का आयोजन किया गया. इस दौरान डालसा की ओर से गठित न्यायिक टीम ने छात्र-छात्राओं को कानून से संबंधित विविध जानकारी दी. अधिकार मित्र नवीन कुमार ने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों का सफाया करने के लिए जन जागरूकता की जरूरत है. बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है. यह समाज के लिए आज भी कोढ़ बना हुआ है. बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम जैसी कुरीतियों को भी समूल नाश कराने की जरूरत है. अधिकार मित्र इंतखाब आलम, जायसवाल मांझी ने बाल विवाह, डायन निषेध अधिनियम सहित डालसा स्कीम पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार एक ऐसा मंच है, जहां से सभी प्रकार के संवैधानिक विवाद का निष्पादन संभव है. कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्राचार्य आसित कुमार चौधरी ने छात्राओं को नियमित विद्यालय आने की सलाह दी और चरित्र निर्माण को सर्वोत्तम बताया. कहा कि किसी मामले के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार एक सटीक फोरम है. मौके पर अधिकार मित्र कुंदन कुमार, सुशील कुमार, समाजसेवी कुंतेश कुमार झा आदि ने भी विचार व्यक्त किया.

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