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झारखंड के गोड्डा में पहाड़िया युवक की मौत पर बवाल, 10 लाख मुआवजा व नौकरी का आश्वासन, दोषी पुलिसकर्मी निलंबित

Updated at : 18 Apr 2024 4:02 PM (IST)
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रोते-बिलखते मृतक के परिजन

रोते-बिलखते मृतक के परिजन

झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में पहाड़िया युवक की मौत हो गयी थी. इसके खिलाफ गुरुवार को पहाड़िया समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल मचाया. 10 लाख मुआवजा व नौकरी का आश्वासन मिलने पर वे शांत हुए. दोषी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है.

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गोड्डा: झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के डागा पाड़ा में बुधवार की देर शाम पहाड़िया युवक हरिनारायण पहाड़िया (30 वर्ष) की मौत मामले में दूसरे दिन गुरुवार को सुंदर पहाड़ी में आदिम जनजाति पहाड़िया समाज ने जमकर बवाल मचाया. काफी मनाने के बाद वे पोस्टमार्टम के बाद शव लेने को तैयार हुए. पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है. इधर, दोषी पुलिसकर्मी राजनाथ यादव को तत्काल हिरासत में लेकर निलंबित कर दिया गया. वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है.

पहाड़िया परिवारों ने किया हंगामा
सदर अस्पताल से शव को लेकर सुंदरपहाड़ी पहुंचने पर सुबह के वक़्त शव को एंबुलेंस से उतरने नहीं दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव सुंदर पहाड़ी भेज दिया गया था, जहां पहाड़िया समुदाय व नेताओं के द्वारा शव को सुंदर पहाड़ी प्रखंड मुख्यालय के पास ही रोक दिया गया. इस बीच डांगा पाड़ा से पहुंचे सैकड़ों पहाड़िया परिवारों के द्वारा हंगामा किया गया. इस बीच बड़ी मुश्किल से पहाड़िया परिवारों को समझाया-बुझाया गया. मौके पर राजमहल सांसद विजय हांसदा सहित एसडीपीओ जेपीएन चौधरी और जिले के पुलिस पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे. शुरुआती समय में तो वे शव ले जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वार्ता होने के बाद शव को डांगा पाड़ा ले जाया गया.

पहाड़िया परिवार को 10 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी
समझौते में पहाड़िया परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गयी है. इसके साथ ही इस मामले में दोषी पुलिसकर्मी राजनाथ यादव को तत्काल हिरासत में लिया गया है. पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है. निलंबन की कार्रवाई देर रात ही कर दी गयी थी. पुलिस ने माना है कि अपराधी पकड़ने के दौरान इस मामले में गोली चली है, जिसमें हरिनारायण पहाड़िया की मौत हुई है. पुलिस ने इस मामले में प्रेस रिलीज जारी कर मामले की जानकारी दी है.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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