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अपहरणकर्ता को नौ वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 14 May 2024 11:39 PM (IST)
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अपहरणकर्ता को नौ वर्ष सश्रम कारावास की सजा

शादी की नीयत से नाबालिग का किया था अपहरण

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गोड्डा के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरूपम कुमार की अदालत ने शादी की नीयत से नाबालिग लड़की के अपहरण करने के एक मामले में आरोपी को दोषी पाकर सजा दी है. न्यायालय ने आरोपी को भादवि 366 (ए) में दोषी पाकर नौ वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह महीने की सजा अलग से काटनी होगी. सजावार आरोपी सुमन कुमार मेहरमा थाना क्षेत्र के पत्तीचक पिरोजपुर का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध मेहरमा थाना क्षेत्र के एक महिला ने अपनी नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने को लेकर मेहरमा थाना में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी सं 145/2017 दिनांक 7 दिसम्बर को दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग पीड़िता हाइस्कूल के दसवीं की छात्रा थी और 6 दिसंबर को सुबह 9 बजे स्कूल को निकली. शाम तक वापस नहीं आने पर घरवाले ने खोजबीन शुरू किया. इस दौरान यह बात सामने आया कि पीड़िता कुछ दिन पूर्व अपना आइडी बनवाने पिरोजपुर के एक स्टूडिओ गयी थी. स्टूडिओ में बैठे आरोपी सुमन कुमार ने नाबालिग की सुंदरता का बखान करते हुए कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं चलो दिल्ली भागकर शादी कर लेंगे. मुकदमे की जब पुलिस ने जांच शुरू किया, तो घटना को सत्य पाकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा एवं कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की. मामला सत्र न्यायालय में विचारणीय होने के कारण सत्र वाद 132/2018 में तब्दील हुआ. अभियोजन पक्ष से सात गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया.

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