स्पेशल पोक्सो कोर्ट सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार पवन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को दोषी पाते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट ने भादवि की धारा 366 के तहत भी आरोपी को 7 वर्ष सश्रम कारावास और ₹20,000 जुर्माना की सजा सुनायी है. यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. दोषी राहुल कुमार, बिहार के अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज का निवासी है. उसके खिलाफ 31 अक्टूबर 2022 को ललमटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पीड़िता के पिता ने शिकायत में बताया था कि छठ पर्व के दौरान जब वे संध्या अर्घ्य देने गये थे, उसी समय आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया. बाद में पुलिस ने 3 नवंबर को पीड़िता को अररिया से बरामद किया और आरोपी को जेल भेजा गया. जांच के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गयी. मुकदमा पोक्सो कोर्ट में चला, जिसमें कुल नौ गवाहों की गवाही हुई. पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि आरोपी ने उसे जबरन अररिया ले जाकर दुष्कर्म किया. उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया. साथ ही कोर्ट ने इस मामले की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भेजते हुए पीड़िता को विक्टिम कंपेनसेशन योजना के तहत पुनर्वास हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

