तीन आरोपियों को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 24 May 2024 11:15 PM (IST)
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तीन आरोपियों को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा

दस हजार रुपये देना होगा जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर होगी अतिरिक्त सजा

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गोड्डा के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनार्दन सिंह की अदालत ने तीन आरोपी को दोषी पाकर सजा दी है और एक को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया है. न्यायालय ने आरोपी गोवर्धन महतो, अमरजीत महतो व सुनील कुमार महतो को भादवि 304 में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को छह महीने की सजा अलग से काटनी होगी. हालांकि न्यायालय ने आरोपियों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनायी है और सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. वहीं साक्ष्य के अभाव में मो सुलिया को रिहा कर दिया. सभी सजावार आरोपी पथरगामा थाना क्षेत्र के रांगाटांड के रहने वाले हैं. सभी के विरुद्ध पथरगामा थाना में नामजद प्राथमिकी सं 29/2018 दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सभी ने मिलकर गांव के ही राजू महतो के साथ मारपीट किया था. मारपीट के दौरान राजू महतो बेहोश हो गया. इलाज के लिए गोड्डा जिला अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भी ले जाया गया. भागलपुर में डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए आगे ले जाने को कहा. लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उन्हें वापस घर लेकर सभी आ गये और 5 मार्च 2018 की रात्रि में राजू महतो की मौत हो गयी. कोर्ट में मुकदमा विचारण के दौरान सात गवाहों की गवाही हुई, जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया.

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