धोखाधड़ी मामले में दंपत्ति की अग्रिम जमानत खारिज

Updated at : 20 Apr 2017 4:57 AM (IST)
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धोखाधड़ी मामले में दंपत्ति की अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट : बिहार राज्य के भागलपुर जिला के इसीपुर बाराहाट के मनोज केजरीवाल एवं मनीषा केजरीवाल की अग्रिम जमानत अरजी को पीडीजे उमांशकर प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी. मनोज एवं मनीषा दोनों पति-पत्नी हैं दोनों पर पत्तीचक के सुनैना पांडेय ने जालसाजी कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. […]

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गोड्डा कोर्ट : बिहार राज्य के भागलपुर जिला के इसीपुर बाराहाट के मनोज केजरीवाल एवं मनीषा केजरीवाल की अग्रिम जमानत अरजी को पीडीजे उमांशकर प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी. मनोज एवं मनीषा दोनों पति-पत्नी हैं दोनों पर पत्तीचक के सुनैना पांडेय ने जालसाजी कर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है.

इस मामले में सुनैना पांडेय ने मेहरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी के अनुसार बशौड़ी खाता नंबर 127 के दाग नंबर 20 में सुनैना पांडेय का मकान है, जिसे मनोज केजरीवाल को वर्ष 1998 से 2006 तक के लिए किराये पर दिया था. समय बीत जाने के बाद मनोज केजरीवाल एवं मनीषा केजरीवाल ने 2026 तक के लिए फर्जी कागजात जमीन हड़पने की नीयत से तैयार किया और मकान पर अवैध कब्जा बना रखा है.

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