आपदा राहत कोष से तूफान पीडि़त परिवारों को मिलेगा मुआवजा

Published at :03 Apr 2015 8:05 PM (IST)
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आपदा राहत कोष से तूफान पीडि़त परिवारों को मिलेगा मुआवजा

गोड्डा : ओला वृष्टि व बारिश से प्रभावित किसानों को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिया जायेगा. इसके लिए शुक्रवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें मुख्य रूप से उपविकास आयुक्त पवन कुमार, एसडीओ गोरांग महतो, एनडीसी कामदेव रजक, सीओ दिवाकर प्रसाद आदि मौजूद थे. इस दौरान मौजूद पदाधिकारियों ने ओला वृष्टि से […]

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गोड्डा : ओला वृष्टि व बारिश से प्रभावित किसानों को आपदा राहत कोष से मुआवजा दिया जायेगा. इसके लिए शुक्रवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिसमें मुख्य रूप से उपविकास आयुक्त पवन कुमार, एसडीओ गोरांग महतो, एनडीसी कामदेव रजक, सीओ दिवाकर प्रसाद आदि मौजूद थे.

इस दौरान मौजूद पदाधिकारियों ने ओला वृष्टि से प्रभावित परिवारों को मदद पहुंचाने के संबंध में विमर्श किया. उपायुक्त ने सीओ को क्षेत्र में फसलों के नुकसान के एवज में मुआवजा का भुगतान करने का निर्देश दिया. इसके लिए आवश्यक मापदंड भी तैयार कर लिया गया है. तय मापदंड के अनुसार फसलों के नुकसान का मुआवजा प्रभावित परिवारों को दिया जायेगा.

क्या है प्रावधान

उपविकास आयुक्त पवन कुमार ने बताया कि किसानों को प्रति हेक्टेयर सिंचित फसलों के लिए नौ हजार, असिंचित फसलों के एवज में 4500 की राशि का भुगतान किया जायेगा. पेड़ गिरने की स्थिति में प्रति हेक्टेयर 12 हजार व न्यूनतम 1500 की राशि का भुगतान किया जायेगा. वहीं घायलों को 3500 रुपये का भुगतान किया जायेगा. साथ ही वैसे प्रभावित परिवार जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं उन्हें भी न्यूनतम नुकसान के तौर पर 20 हजार रुपये की राशि दी जायेगी.

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