दो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :25 Mar 2015 7:04 PM (IST)
विज्ञापन

गोड्डा कोर्ट. दुमका जिला अंतर्गत महुलबन्ना के सुनिती मरांडी व पीयूष मुर्मू की अग्रिम जमानत अर्जी पीडीजे आरएन मिश्रा ने खारिज कर दी. दोनों पर फ्यूचर जेनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट पंकज कुमार यादव ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. दर्ज कांड संख्या 295/14 के अनुसार दोनों ने प्रिमियम के लिए 25,080 रुपये […]
विज्ञापन
गोड्डा कोर्ट. दुमका जिला अंतर्गत महुलबन्ना के सुनिती मरांडी व पीयूष मुर्मू की अग्रिम जमानत अर्जी पीडीजे आरएन मिश्रा ने खारिज कर दी. दोनों पर फ्यूचर जेनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट पंकज कुमार यादव ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था. दर्ज कांड संख्या 295/14 के अनुसार दोनों ने प्रिमियम के लिए 25,080 रुपये की जगह 10,000 रुपया दिया. शेष बाद में देने की बात कही. लेकिन टाल मटोल करने के बाद जब उसने रकम नहीं दी. पेशे से दोनों सरकारी शिक्षक हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










