जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी
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सेकेंड डीजे ने सुनाया फैसला, छह हजार जुर्माना भी ठोका
जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी गोड्डा : द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रताप की अदालत ने हत्या के आरोपित अनिल महतो को आजीवन सश्रम कारावास का सजा सुनायी है. बलबड्डा थाना क्षेत्र के मधुपुर का रहने वाला अनिल महतो बताया जाता है. सजावार को न्यायालय ने छह हजार […]
गोड्डा : द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रताप की अदालत ने हत्या के आरोपित अनिल महतो को आजीवन सश्रम कारावास का सजा सुनायी है. बलबड्डा थाना क्षेत्र के मधुपुर का रहने वाला अनिल महतो बताया जाता है. सजावार को न्यायालय ने छह हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर सजावार को छह माह अतिरिक्त सश्रम सजा भुगतनी होगी. बलबड्डा थाना क्षेत्र के मुधुपर के श्रीकांत महतो की हत्या 18 जुलाई 2006 को घर से मिर्जाचौकी हाट जाने के क्रम में शंभुराय के बागिचा के निकट कर दी गयी थी.
मृतक के पुत्र सूचक ललन कुमार ने मो फारूख, दोस्त मुहम्मद, मो फारूख व मो अजीज के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी बलबड्डा थाना में दर्ज कराया था. न्यायालय द्वारा पूर्व तीन आरोपित को सजा सुनायी जा चुकी है. वर्तमान आरोपित अनिल महतो के विरुद्ध पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी रखा गया था. मृतक श्रीकांत महतो का आरोपित अनिल महतो गोतिया था तथा अपने चाचा मृतक से उसे जमीन संबंधी कुछ विवाद था.
पूरक अभिलेख में पुलिस द्वारा अनिल महतो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने के पश्चात मामला सत्रवाद 164/07 में तब्दील हुआ. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा आठ लोगों की गवाही दी गयी. गवाही के उपरांत अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उक्त निर्णय सुनाया. न्यायालय ने निर्णय की मुफ्त प्रति देते हुए सजावार को सजा काटने हेतु जेल भेज दिया.
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