सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक रहेगी शहर में नो इंट्री

Updated at : 12 Nov 2017 6:00 AM (IST)
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सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक रहेगी शहर में नो इंट्री

निर्देश . सड़क सुरक्षा मामले को लेकर सांसद की दो टूक गोड्डा : स्थानीय समाहरणालय के सभागार में शनिवार को सड़क सुरक्षा को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लगातार हो रही दुर्घटना पर रोक लागने पर जोर दिया गया. इस दौरान सांसद श्री दुबे ने डीसी भुवनेश प्रताप सिंह को […]

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निर्देश . सड़क सुरक्षा मामले को लेकर सांसद की दो टूक

गोड्डा : स्थानीय समाहरणालय के सभागार में शनिवार को सड़क सुरक्षा को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लगातार हो रही दुर्घटना पर रोक लागने पर जोर दिया गया. इस दौरान सांसद श्री दुबे ने डीसी भुवनेश प्रताप सिंह को आवश्यक निर्देश में कहा कि जिले में सड़क हादसे को लेकर वे काफी गंभीर हैं. व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इसपर अंकुश लगाया जा सके. श्री दुबे ने सर्वाधिक दुर्घटना का कारण ट्रैक्टर को माना. कहा कि सुबह छह बजे से रात के 10 बजे तक नो इंट्री रहेगी.
इस दौरान बालू व अन्य सामग्री लदे ट्रेक्टर तक को भी जाने की अनुमति नहीं होगी. ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिये होते हैं तथा सरकार इसके लिए सब्सीडी देती है. वैसे ट्रैक्टर ही सामनों की ढुलाई करेंगे जिनके पास कॉमर्शियल लाइसेंस होगा. डीटीओ से ली गयी जानकारी में बताया गया कि वर्तमान में सात सौ ट्रेलर काॅमर्सियल है.
15 नवंबर के बाद मानव श्रृंखला
श्री दुबे ने 15 नवंबर के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर मानव श्रृंखला बनाने का निर्देश दिया.
ट्रेक्टर से ढुलाई पर रोक, मगर काॅर्मशियल लाइसेंस वाले टेलर को होगी छूट
एनएच है तो ब्रेकर की जरूरत नहीं
बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग पर लगेगा अंकुश
नियम-नियम है, सबके लिए बराबर, ट्रिपल लोड वालों को फाइन करें
श्री दुबे ने कहा कि बगैर हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग कर चलने वाले राईडर्स को पकड़ कर फाइन की जाय. एक दो बार के बाद लाइसेंस को ही रद्द की जायेगी. अगर किसी जनप्रतिनिधि की पैरवी वाहन छोड़ने की आती है तो उसका नाम लिख लें ओर छोड़ दें. वाहन नंबर पर केस कर दें ताकि घटना की पुर्नरावृत्ति नहीं हो पाय.
डीएसई को निर्देश दिया कि सभी स्कूल को इस बात की सूचना दें कि बच्चों को बेल्ट व सुरक्षित तरीके से स्कूल लाने ले जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें. बोलेरो से लेकर छोटी-बड़ी चार चक्के के वाहन को चलाने के क्रम में सेफ्टी बेल्ट लगाना सुनिश्चित की जाय. इस बात का सख्त निर्देश किया कि वाहन के जब्त करने के क्रम में किसी भी महिला व पुरुषों के साथ बुरा सलूक ना करें. वाहन को फाइन के साथ छोड़ दें या फिर उसके नंबर पर केस कर दें.
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