अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाये गये जरियागादी निवासी दिव्यांग मोहन पंडित एवं गजानन पंडित को धारा 22 के अंतर्गत 50-50 हजार रु का जुर्माना लगाया है. साथ ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) के तहत दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बालगोविंद साहू, वासुदेव दास एवं शशि कुमार ने बहस की, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सुरेश मरांडी ने पक्ष रखा.
वर्ष 2020 कोविड का की है घटना
जानकारी के अनुसार कोविड काल के वर्ष 2020 में मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जरियागादी निवासी मोहन पंडित एवं गजानन पंडित के घर छापेमारी की थी. इस दौरान पुलिस ने करीब पौने पांच किलो गांजा बरामद किया था. मामले में मुफस्सिल थाना कांड सं 286/20 के तहत केस दर्ज कर दोनों को जेल भेजा गया था. बाद में दोनों को जमानत मिल गयी थी. गुरुवार को सजा सुनाने के बाद अदालत ने दोनों को जेल भेज दिया.
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