ePaper

चिह्नित दुकान-मकान को 48 घंटे में खाली करने का दिया आदेश

Updated at : 30 Mar 2024 10:52 PM (IST)
विज्ञापन
चिह्नित दुकान-मकान को 48 घंटे में खाली करने का दिया आदेश

सरिया स्थित रेलवे समपार पथ 20 बी 3 टी के पास बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है. प्रशासन ने पूर्व में ही दुकान व मकानों को चिह्नित किया गया था. लेकिन, कई दुकानदारों व मकान मालिकों ने जगह खाली नहीं किया है.

विज्ञापन

सरिया (गिरिडीह). सरिया स्थित रेलवे समपार पथ 20 बी 3 टी के पास बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है. प्रशासन ने पूर्व में ही दुकान व मकानों को चिह्नित किया गया था. लेकिन, कई दुकानदारों व मकान मालिकों ने जगह खाली नहीं किया है. अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया के निर्देश पर 48 घंटे के अंदर अतिक्रमण हटाने आदेश दिया. कहा गया है कि मुआवजा को लेकर यदि किसी रैयत को कोई परेशानी है तो इसकी इसकी शिकायत तथा समस्या का समाधान के लिए भू-अर्जन कार्यालय गिरिडीह में संपर्क करें. सीओ सरिया को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया है. मालूम रहे कि सरिया-धनवार मुख्य पथ पर रेलवे गुमटी 20 बी 3 टी अवस्थित है. ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर 6-7 मिनट के अंतराल में रेल गाड़ियों का आवागमन होते रहता है. इसके कारण रेलवे फाटक बंद रहता है. यह फाटक रांची दुमका-मुख्य मार्ग पर है. फाटक बंद होने पर रोड जाम हो जाता है. रेलवे के सर्वे के अनुसार इस सड़क से प्रतिदिन लगभग 32 000 छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही होती है. स्थानीय लोग दो दशकों से ही रेल ओवरब्रिज निर्माण की मांग कर रहे हैं. समस्या के समाधान के लिए रेलवे लगभग 78 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज बनायेगी. इसका ऑनलाइन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी किया था. भू अर्जन कार्यालय द्वारा चिह्नित की गयी जमीन रैयत मुआवजा राशि नहीं मिलने को लेकर खाली नहीं कर रहे हैं. इससे निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola