GIRIDIH NEWS : सगे भाई की हत्या के मामले में दोषी उम्रकैद

Updated at : 21 May 2025 11:01 PM (IST)
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GIRIDIH NEWS : सगे भाई की हत्या के मामले में दोषी उम्रकैद

GIRIDIH NEWS : न्यायालय ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 20 सितंबर 2023 का है, जब अजय राम ने अपने सगे भाई विजय राम पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी.

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जिला व सत्र न्यायाधीश हरिओम कुमार की अदालत ने बुधवार को सरिया थाना क्षेत्र के कोइरीडीह गांव में सगे भाई की हत्या के मामले में आरोपी अजय राम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. न्यायालय ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 20 सितंबर 2023 का है, जब अजय राम ने अपने सगे भाई विजय राम पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी. इस दर्दनाक घटना में बिजय राम की मौके पर ही मौत हो गयी थी. प्राथमिकी मृतक की पत्नी ने दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया था कि अजय और विजय दोनों भाईयों ने मिलकर पेट्रोल का व्यवसाय शुरू किया था. बाद में घर और कारोबार में बंटवारा हो गया था.

झगड़े के बाद उठाया कदम

घटना के दिन एक ग्राहक पेट्रोल लेने पहुंचा था, तभी अजय राम ने उसे रोकने के बहाने विवाद शुरू किया और फिर अपनी पत्नी ज्योति देवी के साथ मिलकर विजय पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इसे जघन्य हत्या करार दिया, जबकि बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा की मांग की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अजय राम को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी और आर्थिक दंड भी लगाया. इस मामले में आरोपी की पत्नी ज्योति देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है. उसके खिलाफ अलग से मुकदमा चल जा रहा है.

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MAYANK TIWARI

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