गिरिडीह : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने बुधवार को नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में तिसरी के गंभरियाटांड़ निवासी प्रमोद कुमार साव को धारा 376 डी/ए में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 6 पोक्सो एक्ट में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 506 भादवि में दो वर्ष की सजा तथा दो हजार का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
15 वर्षीय किशोरी के बयान पर तिसरी थाना में 29.10.2018 को कांड संख्या 61/18 की धारा 376 डी/ए भादवि, 6 पोक्सो एक्ट तथा एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस को दिये आवेदन में 15 वर्षीय किशोरी ने कहा कि उस दिन वह सुबह नौ बजे अपने घर से स्कूल जा रही थी.
घर व स्कूल के बीच जंगल पड़ता है. जब जंगल के पास पहुंची तब जंगल की ओर से एक युवक निकलकर उसके तरफ आने लगा. जबकि दूसरा युवक झाड़ी में छिपा हुआ था. सामने से आ रहे युवक ने चाकू दिखाकर उसका मुंह दबा दिया. इसी बीच झाड़ी में छिपा युवक भी वहां आ गया. उसने मुंह में नीले रंग का रूमाल बांध रखा था. दोनों युवक उसे जंगल में ले गये और विरोध करने के बाद भी बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने कहा कि दोनों युवकों को वह कभी नहीं देखी थी.
आवेदन के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और ट्रायल के दौरान गंभरियाटांड़ तिसरी निवासी प्रमोद कुमार साव का नाम आया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में 14 गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश सहाय व शेर अली ने बहस की.