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पोक्सो एक्ट में दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Updated at : 01 Dec 2019 12:23 AM (IST)
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पोक्सो एक्ट में दोषी को 10 वर्ष का कारावास

गिरिडीह : पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने शनिवार को पोक्सो एक्ट (4) व धारा 366ए आइपीसी में दोषी पाते हुए बगोदर थाना क्षेत्र के मंझलाडीह निवासी दिनेश राणा को दस-दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार का जुर्माना भी किया. दोनों सजाएं […]

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गिरिडीह : पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामबाबू गुप्ता की अदालत ने शनिवार को पोक्सो एक्ट (4) व धारा 366ए आइपीसी में दोषी पाते हुए बगोदर थाना क्षेत्र के मंझलाडीह निवासी दिनेश राणा को दस-दस वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार का जुर्माना भी किया. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले में सूचिका के पिता ने पुलिस को दिये आवेदन में कहा था कि उसकी नाबालिग पुत्री को दिनेश राणा बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है.

आवेदन समर्पित करने के बाद पुलिस ने मामले का अनुसंधान किया और अदालत में चार्जशीट समर्पित किया. इसके बाद अदालत में ट्रायल चला. त्वरित कार्रवाई करते हुए अदालत ने तमाम गवाहों के साक्ष्य के आधार पर दिनेश राणा को दोषी पाते हुए दोनों धाराओं में दस-दस वर्ष की सजा सुनायी है.

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अदालत में दस गवाहों के बयान को कमलबद्ध कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पांडेय ने बहस की. सजा सुनाये जाने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि मामले को लेकर वे उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे.

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