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चार नक्सलियों को दो से 10 वर्ष की सजा

विभिन्न धाराओं में जिला जज चतुर्थ की अदालत ने सुनाया फैसला गिरिडीह : जिला जज चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने सोमवार को 17 सीएलए एक्ट समेत अन्य मामलों में दोषी पाकर चार नक्सलियों को विभिन्न धाराओं में दो से 10 वर्ष तक की सजा सुनायी है. नक्सली संगठन के सदस्य छोटू दास, जानकी […]

विभिन्न धाराओं में जिला जज चतुर्थ की अदालत ने सुनाया फैसला

गिरिडीह : जिला जज चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्रा की अदालत ने सोमवार को 17 सीएलए एक्ट समेत अन्य मामलों में दोषी पाकर चार नक्सलियों को विभिन्न धाराओं में दो से 10 वर्ष तक की सजा सुनायी है. नक्सली संगठन के सदस्य छोटू दास, जानकी तुरी, मुंशी तुरी व जगदीश तुरी को सजा मिली है.
पपरवाटांड़ निवासी छोटू दास को धारा 147 में दो वर्ष की सजा व एक हजार का जुर्माना, धारा 148 में तीन वर्ष की सजा व दो हजार का जुर्माना, धारा 307 में 10 वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना, धारा 353 में दो वर्ष की सजा व एक हजार का जुर्माना, 17 सीएलए एक्ट में तीन वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना, 13यूएपीएफ में सात वर्ष की सजा व 15 हजार का जुर्माना, 25/1-बी आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना, 26/35 आर्म्स एक्ट में सात वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना, 27 आर्म्स एक्ट में सात वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना सुनाया.
जगदीश तुरी को 17 सीएलए एक्ट में तीन वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना, 13 यूएपीएफ में सात वर्ष की सजा व 15 हजार का जुर्माना, 25/35 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना, 26/35 में सात वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना सुनाया. अदालत ने जगदीश तुरी को 17 सीएलए एक्ट में तीन वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना, 13 यूएपीएफ में सात वर्ष की सजा व 15 हजार का जुर्माना, 25(1-बी) ए-35 में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना सुनाया.
वहीं मुंशी तुरी को धारा 147 में दो वर्ष की सजा व एक हजार का जुर्माना, धारा 148 में तीन वर्ष की सजा व दो हजार का जुर्माना, धारा 307/149 में दस वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना, धारा 353/149 में दो वर्ष की सजा व एक हजार का जुर्माना, 17 सीएलए एक्ट में तीन वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना, 25(1-बी) आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार का जुर्माना, 26 आर्म्स एक्ट में सात वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना व 27 आर्म्स एक्ट में सात वर्ष की सजा व दस हजार का जुर्माना सुनाया. अदालत ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
Prabhat Khabar Digital Desk
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