अधिवक्ता के निधन पर पत्नी को मिलेगी सात हजार पेंशन
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Oct 2019 12:59 AM
राज्य विधिज्ञ परिषद में प्रस्ताव पारित गिरिडीह : झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद रांची के सदस्य परमेश्वर मंडल ने कहा कि पेंशन भोगी मृत अधिवक्ता की पत्नी को प्रति माह सात हजार रुपये फैमिली पेंशन दी जायेगी. यह पेंशन दस साल तक मिलेगी. पूर्व में पांच साल तक पेंशन देने का प्रावधान किया गया था और […]
राज्य विधिज्ञ परिषद में प्रस्ताव पारित
गिरिडीह : झारखंड राज्य विधिज्ञ परिषद रांची के सदस्य परमेश्वर मंडल ने कहा कि पेंशन भोगी मृत अधिवक्ता की पत्नी को प्रति माह सात हजार रुपये फैमिली पेंशन दी जायेगी. यह पेंशन दस साल तक मिलेगी. पूर्व में पांच साल तक पेंशन देने का प्रावधान किया गया था और पेंशनभोगी अधिवक्ता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को 3500 रुपये बतौर फैमिली पेंशन देने का प्रावधान था. लेकिन इस राशि में अब बढ़ोतरी कर दी गयी है.
उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्य विधिज्ञ परिषद रांची में यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है. अधिवक्ता कल्याण कोष से दी जाने वाली पेंशन के नियम में सुधार भी किया गया है. इधर इस निर्णय पर जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने झारखंड बार काउंसिल के पदाधिकारियों व सदस्यों को बधाई दी है. बधाई देने वालों में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडेय, बालगोविंद साहू, चुन्नूकांत, दशरथ प्रसाद, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, मीरा कुमारी व योतिष कुमार सिन्हा शामिल हैं.
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