जब्त किये जायेंगे अवैध होर्डिंग्स : नगर आयुक्त

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गिरिडीह : गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स लगाये जाने के मामले में नगर निगम हरकत में आ गया है. प्रभात खबर में अवैध होर्डिंग्स की सूची और मुख्य मार्ग के अतिक्रमण किये जाने के खुलासे के बाद नगर आयुक्त ने जांच कमेटी गठित करते हुए ठोस कार्रवाई का आदेश जारी किया है. शहर […]

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गिरिडीह : गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स लगाये जाने के मामले में नगर निगम हरकत में आ गया है. प्रभात खबर में अवैध होर्डिंग्स की सूची और मुख्य मार्ग के अतिक्रमण किये जाने के खुलासे के बाद नगर आयुक्त ने जांच कमेटी गठित करते हुए ठोस कार्रवाई का आदेश जारी किया है.

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शहर में लगाये गये अवैध होर्डिंग्स को जब्त कर कार्रवाई करने की बात कही है. नगर आयुक्त अनिल कुमार राय ने जारी निर्देश में कहा है कि संवेदक ने 78 की जगह 200 से अधिक होर्डिंग्स नगर निगम क्षेत्र में लगाये हैं, जिससे निगम को भारी राजस्व का नुकसान होने की बात सामने आयी है.
पत्र में कहा गया है कि संवेदक नियमों का भी उल्लंघन कर रहा है. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के नियम 171 के तहत नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के लिखित अनुमति के बिना नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई भी विज्ञापन किसी जमीन, भवन, दीवार, फ्रेम, छतरी, ढांचा, गाड़ी, निऑन अथवा आकाशीय चिह्न के ऊपर न लगाना है न प्रदर्शित करना है और न चिपकाना है.
संवेदक से होगी रकम की वसूली, आज से हटेंगे होर्डिंग्स
पत्र में कहा गया है कि कार्यालय के आदेश से संवेदक रंजीत कुमार यादव को 15,56,000 रुपये के उच्चतम डाक पर 78 स्थलों पर कुछ शर्तों के साथ होर्डिंग्स लगाने का निर्देश दिया गया है. निगम को यह सूचना मिली कि निगम क्षेत्र में कई लोगों ने भी बगैर अनुमति के अवैध होर्डिंग्स लगाये हैं.
इस बाबात नगर आयुक्त श्री राय ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र से न सिर्फ अवैध होर्डिंग्स हटाये जायेंगे, बल्कि संवेदक की ओर से अवैध तरीके से लगाये गये अतिरिक्त होर्डिंग्स पर विज्ञापन की सरकारी दर उससे रकम की वसूली भी की जायेगी. उन्होंने कहा कि शनिवार से अवैध होर्डिंग्स हटाने का कार्य शुरू कर दिया जायेगा.
साथ ही कहा कि यदि शेष राशि संवेदक ने जमा करते हुए एकरारनामा नहीं कराया तो बंदोबस्ती भी रद्द कर दी जायेगी. श्री राय ने कहा कि पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद तीन सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित की गयी है. कमेटी को निर्देश दिया गया है कि एक पखवारे के अंदर शहर के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर फोटो सहित एक तथ्य परक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि इसका आकलन किया जा सके कि संवेदक ने कितने होर्डिंग्स अवैध रूप से लगाये हैं.
उन्होंने कहा कि जांच दल शहर के विभिन्न स्थानों, निजी भवनों आदि पर अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स की भी फोटोयुक्त सूची समर्पित करने एवं इस अवैध होर्डिंग्स लगाने में संलग्न व्यक्तियों का भी पता लगायेगा, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.
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