हत्या में मुखिया पुत्र समेत दो को उम्रकैद
Updated at : 09 Mar 2019 6:17 AM (IST)
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जिला जज अष्टम बिनोद कुमार सिंह की अदालत ने सुनायी सजा 10 सितंबर 2011 को मोतीलेदा में हुई थी घटना गिरिडीह : हत्या के मामले में बुधवार को दोषी पाये गये बेंगाबाद के मोतीलेदा मुखिया पुत्र राजेश राय एवं राजेश के चाचा मुन्ना राय को अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. यह […]
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जिला जज अष्टम बिनोद कुमार सिंह की अदालत ने सुनायी सजा
10 सितंबर 2011 को मोतीलेदा में हुई थी घटना
गिरिडीह : हत्या के मामले में बुधवार को दोषी पाये गये बेंगाबाद के मोतीलेदा मुखिया पुत्र राजेश राय एवं राजेश के चाचा मुन्ना राय को अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम बिनोद कुमार सिंह की अदालत ने सुनायी है. इससे पहले दोनों हत्यारों को भारी सुरक्षा के बीच केंद्रीय कारा से अदालत लाया गया. शुक्रवार को सजा पर सुनवाई हुई. इस दौरान बचाव पक्ष ने दोनों को कम सजा देने की अपील भी की, जबकि अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा देने की मांग रखी. सजा सुनाने के बाद दोनों को केंद्रीय कारा भेज दिया गया.
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