मारपीट-छिनतई में तीन को ढाई साल की सश्रम कैद व जुर्माना

Updated at :13 Sep 2017 10:12 AM
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मारपीट-छिनतई में तीन को ढाई साल की सश्रम कैद व जुर्माना

जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम की अदालत ने सुनाया फैसला गिरिडीह. मारपीट व छिनतई के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठ) कमल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने तीन लोगों को ढाई साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मंगलवार को अदालत ने ताराटांड़ थाना क्षेत्र के चिहुटिया के कुमार राणा उर्फ राजकुमार राणा, गोपाल […]

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम की अदालत ने सुनाया फैसला
गिरिडीह. मारपीट व छिनतई के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठ) कमल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने तीन लोगों को ढाई साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
मंगलवार को अदालत ने ताराटांड़ थाना क्षेत्र के चिहुटिया के कुमार राणा उर्फ राजकुमार राणा, गोपाल राणा एवं बिजनी राणा को धारा 325, 323 एवं 341 भादवि में दोषी ठहराये जाने के बाद सजा सुनायी है. अदालत ने धारा 325 भादवि में ढाई साल सश्रम कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये जुर्माना तथा धारा 323 भादवि में छह माह सश्रम कारावास एवं धारा 341 भादवि में 15 दिन साधारण कारावास की सजा सुनायी है.
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीनों को एक-एक माह साधारण कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
सजा सुनाये जाने के बाद अदालत ने तीन साल से कम सजा रहने के कारण तीनों दोषियों को ऊपरी अदालत में अपील के लिए एक माह के लिए अस्थायी जमानत दे दी गयी. यह मामला ताराटांड़ थाना क्षेत्र के चिहुटिया का है.
सूचक चिहुटिया के रामजी राम ने ताराटांड़ थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 05/12) दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में रामजी ने कहा था कि वह खेत की तरफ से शाम सात बजे अपने घर आ रहे थे. इसी दौरान घात लगाकर बैठे लोगों ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया और मोबाइल तथा 9 हजार 500 रुपये छीन लिये.
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