दहेज हत्या में पति, सास व ससुर दोषी करार
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :13 Sep 2017 10:12 AM
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गिरिडीह. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को पति, सास व ससुर को दोषी ठहराया है. बेंगाबाद थाना क्षेत्र के टुमाडीह निवासी मृतका के पति दानी मंडल, ससुर श्यामलाल मंडल व सास डीलिया देवी को धारा 304बी एवं 498(ए) में अदालत ने दोषी पाया है. […]
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गिरिडीह. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) संजीता श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को पति, सास व ससुर को दोषी ठहराया है. बेंगाबाद थाना क्षेत्र के टुमाडीह निवासी मृतका के पति दानी मंडल, ससुर श्यामलाल मंडल व सास डीलिया देवी को धारा 304बी एवं 498(ए) में अदालत ने दोषी पाया है. सजा पर 14 सितंबर सुनवाई होगी. इस मामले का सूचक बेंगाबाद थाना क्षेत्र निवास अर्जुन मंडल है.
अर्जुन के फर्द बयान पर बेंगाबाद थाना में 9 जनवरी 04 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी में श्यामलाल, डीलिया एवं दानी पर दहेज में रुपये नहीं देने के कारण उनकी बेटी को मारकर कुआं में डाल देने का आरोप लगाया था. कहा था कि उसकी बेटी सुमिता देवी की शादीश्यामलाल मंडल के पुत्र दानी मंडल के साथ हुई थी. बेटी ससुराल गयी तो दामाद, समधी एवं समधी दहेज के लिए बेटी को प्रताड़ित करने लगे . 09 जनवरी 2004 को बेटी का शव उनके दामाद के घर के पास स्थित मैदान में बने कुआं से मिला.
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