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अवैध बालू कारोबार को लेकर 12 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई

- दो दिन पहले भी 11 लोगों पर किया जा चुका है प्रीवेंटिव एक्शन

– दो दिन पहले भी 11 लोगों पर किया जा चुका है प्रीवेंटिव एक्शन प्रतिनिधि, गढ़वा अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने अवैध बालू उठाव को लेकर मिल रही शिकायतों के क्रम में एहतियातन मझिआंव और गढ़वा सदर प्रखंड के 12 लोगों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई आरंभ की है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से वर्तमान में नदी घाटों से बालू उठाव पर पूर्णत: रोक है. इसके साथ ही, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत उन्होंने स्वयं भी नदी घाटों के आसपास बालू उठाव, परिवहन और भंडारण पर विशेष निषेधाज्ञा लागू की है. इसके बावजूद उन्हें विभिन्न स्रोतों से लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग संगठित रूप से बालू उठाव का कार्य कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां न केवल अवैध हैं, बल्कि क्षेत्र में शांति भंग की आशंका भी उत्पन्न करती हैं. इसलिए गढ़वा प्रखंड के आठ तथा मझिआंव प्रखंड के चार लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है. उन्होंने दो दिन पहले भी गढ़वा प्रखंड के 11 व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की थी. सोमवार को जिन लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, उनमें अखिलेश जायसवाल, सुनील जायसवाल, सरवन तिवारी, बुधन बिंद, आनंद सिंह, तोफो खान, सुनील यादव, नूर आलम, नागेंद्र यादव, बबलू मेहता, विक्रमा यादव और प्रयाग चौधरी के नाम शामिल हैं. फिलहाल सभी को कारण पृच्छा के साथ एसडीएम कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि शीघ्र ही सदर अनुमंडल क्षेत्र के अन्य प्रखंडों में भी ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी. उल्लेखनीय है कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी अवैध बालू उठाव को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चला रहे हैं, ताकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का अनुपालन हो सके. यह निरोधात्मक कार्रवाई एनजीटी के प्रतिबंध का पालन करवाने की दिशा में एसडीएम के प्रशासनिक प्रयासों का एक हिस्सा है.

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