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हेरोइन व गांजा बेचने वाली महिला को सश्रम कारवास

Updated at : 08 Apr 2025 9:17 PM (IST)
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हेरोइन व गांजा बेचने वाली महिला को सश्रम कारवास

हेरोइन व गांजा बेचने वाली महिला को सश्रम कारावास

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गढ़वा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार की अदालत में मंगलवार को गांजा एवं हीरोइन बेचने के आरोप में रूबी देवी नामक महिला को आठ वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. विदित हो कि 21 अगस्त 2022 को इस मामले में गढ़वा थाना में तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना के सत्यापन के लिए गढ़वा एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर स्टूडेंट क्लब दानरो नदी के किनारे छठ घाट के पास छापामारी की गयी थी. इसी क्रम में गढ़वा थाना के डोम टोली टंडवा निवासी महिला रूबी देवी को घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया था. गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजी गयी थी : उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से 2000 रु नकद एवं हेरोइन की पुड़िया की बरामदगी की गयी थी. इस दौरान कड़ाई से पूछताछ के क्रम में महिला ने एक बक्से की ओर इशारा किया. इसकी तलाशी के क्रम में कुल 1,23,960 रु नकद एवं अलग-अलग पुड़िया बना कर रखा गया कुल 49 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया था. इसके बाद रूबी देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. जब्त पदार्थ को जांच रिपोर्ट दी गयी : इसके बाद इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान कर एनडीपीएस की धारा 21-बी के तहत आरोप पत्र समर्पित किया. इसपर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए आरोप गठित कर अभियोजन पक्ष की ओर से आठ साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में कलमबद्ध कराया गया एवं जब्त पदार्थ को जांच रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी. वहीं न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर रूबी देवी को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस की धारा 21-बी के तहत आठ वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक लाख रु आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है. इस मामले में न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने पैरवी की. गढ़वा में वर्षों से होता है हेरोइन का धंधा उल्लेखनीय है कि गढ़वा जिले में हेरोइन का धंधा बड़े पैमाने पर होता है. यहां ज्यादातर हेरोइन बिहार के रोहतास से लायी जाती है. गढ़वा शहर में इसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है. गढ़वा शहर के काफी युवा हेरोइन की चपेट में हैं. कई की अकाल मौत भी हो चुकी है. वहीं कई बीमारियों का शिकार होकर अपना जीवन बेकार कर चुके हैं. दरअसल हेरोइन बेचने लोगों की गिरफ्तारी होती रहती है, लेकिन साक्ष्य के अभाव में वे फिर छूट जाते हैं. अब रूबी देवी को सजा होना हेरोइन के धंधे में लिप्त लोगों के लिए बड़ी चेतावनी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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