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राजस्व कर्मचारी अनिल सिंह भ्रष्टाचार के आरोप से हुए बरी

Updated at : 29 Sep 2025 9:31 PM (IST)
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राजस्व कर्मचारी अनिल सिंह भ्रष्टाचार के आरोप से हुए बरी

राजस्व कर्मचारी अनिल सिंह भ्रष्टाचार के आरोप से हुए बरी

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प्रतिनिधि, गढ़वा गढ़वा सदर अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी अनिल कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एसीबी पलामू के विशेष न्यायाधीश राज कुमार मिश्रा की अदालत ने बरी कर दिया है. गौरतलब है कि वर्ष 2015 में एसीबी की टीम ने अनिल कुमार सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में गढ़वा कार्यालय से गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इसके बाद मामला विशेष न्यायालय, डाल्टनगंज में विचाराधीन रहा. लगभग 10 वर्षों की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 34 पन्नों का विस्तृत फैसला सुनाते हुए उन्हें निर्दोष करार दिया. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोगी साक्षियों की गवाही से यह साबित नहीं होता कि तलाशी के दौरान घटनास्थल से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई. इसके अलावा गवाहों के बयानों में आपसी विरोधाभास पाया गया. अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित करने में असफल रहा. इसलिए अनिल कुमार सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/13(2) सहपठित 13(1)(घ) के तहत दंडनीय अपराध से बरी किया गया. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि चूंकि अभियुक्त जमानत पर थे, उन्हें और उनके जमानतदारों को जमानत बांड के दायित्व से मुक्त किया जाता है. फैसले के बाद अनिल कुमार सिंह ने कहा कि यह असत्य पर सत्य की विजय है और यह पवित्र नवरात्र के महीने में माता रानी का आशीर्वाद है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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