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स्वच्छ व पारदर्शी तरीके से हो बालूघाटों की ई-नीलामी: डीसी

झारखंड बालू खनन नियमावली के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक

झारखंड बालू खनन नियमावली के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक

– एक व्यक्ति या एजेंसी को अधिकतम दो बालूघाट ही किये जायेंगे आवंटित

– नीलामी को समयबद्ध व प्रभावी तरीके से पूरा करने का निर्देश

प्रतिनिधि, गढ़वा

झारखंड सरकार द्वारा लागू बालू खनन नियमावली-2025 के प्रावधानों के तहत अब कैटेगरी-2 के बालू निपेक्ष से खनन का संचालन ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा. इसी क्रम में गुरुवार को उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में उपायुक्त ने कहा कि ई-नीलामी की पूरी प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और आमजन को अधिकतम लाभ मिले. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी नीलामी को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरा किया जाये, जिससे जिले में बालूघाटों का संचालन व्यवस्थित रूप से किया जा सके.

निलामी के लिए जिले के कुल 18 बालूघाट चिह्नित

जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने बताया कि जिले में सोन और उत्तरी कोयल नदी से कुल 18 बालूघाट चिह्नित किये गये हैं, जिनकी नीलामी ऑनलाइन माध्यम से होगी. एक व्यक्ति या एजेंसी को अधिकतम दो बालूघाट ही आवंटित किये जायेंगे. यदि कोई व्यक्ति/एजेंसी झारखंड के अन्य जिलों में भी इस प्रक्रिया में भाग लेती है, तो उसे पूरे राज्य में दो से अधिक बालूघाट नहीं मिल पायेंगे. बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, कोषागार पदाधिकारी प्रशांत मिंज, कार्यपालक अभियंता डेविड तिर्की, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी चंद्रशेखर पटेल सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे.

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