अवैध हथियार रखने के तीन दोषियों को चार-चार साल जेल की सजा

Updated at : 22 Apr 2024 9:18 PM (IST)
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अवैध हथियार रखने के तीन दोषियों को चार-चार साल जेल की सजा

अवैध हथियार रखने के तीन दोषियों को चार-चार साल जेल की सजा

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व्यवहार न्यायालय गढ़वा में सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार विपुल की अदालत में अवैध रूप से आर्म्स रखने के आरोप में तीन आरोपियों को चार-चार साल के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रु आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. सभी आरोपी गढ़वा थाना क्षेत्र के हंसकेर व लोटो गांव के रहनेवाले हैं. इसमें रवि तिवारी, अतुल धर दुबे एवं अंजन उर्फ अशीष धर दुबे शामिल हैं. दरअसल 28 जून 2023 की सुबह गढ़वा पुलिस गश्ती पर थी. उसी क्रम में थाना प्रभारी गढ़वा ने करीब 9:45 बजे दूरभाष से सूचना दी कि पचपड़वा के तरफ लूट कांड हुआ है. इस संदर्भ में 28 जून 2023 को ही धारा-394 के तहत प्राथमिकी (कांड संख्या 292/2023) दर्ज की गयी थी. इसके बाद इस मामले में पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी. इसी क्रम में ग्रामीणों की सूचना पर कोरवाडीह की तरफ से एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आती देख पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस को देखकर गाड़ी में बैठे तीन लोग भागने लगे. इसमें से एक को पुलिस ने दौड़ कर पकड़ लिया. जबकि दो लोग जंगल-झाड़ी का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे थे. पकड़े गये व्यक्ति का नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम रवि तिवारी बताया. तलाशी के क्रम में उसके बायीं कमर से एक लोड मैगजीन व देसी पिस्तैोल बरामद हुआ था. मैगजीन निकालने पर उसमें से पांच राउंड जिंदा कारतूस एवं रवि के पॉकेट से 500 रु के 80 नोट बरामद हुए थे. तलाशी के दौरान गाड़ी के पीछे की सीट से एक काले रंग की प्लास्टिक में एक और लोडेड देसी पिस्तौल बरामद हुई थी.

इस संबंध में पूछने पर रवि ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया. वहीं भागने वाले दो लोगों का नाम उसने अतुल धर दुबे एवं अनजान धर दुबे बताया. उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उन लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया था और रवि तिवारी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. बाद में अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इसके बाद पुलिस ने अनुसंधान कर इन तीनों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था. आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन कर अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया. न्यायालय ने आरोपियों का बयान दर्ज करते हुए उपलब्ध दस्तावेज एवं सबूत के आधार पर उन्हें दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई कर आर्म्स एक्ट में चार-चार साल का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रु आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है. वहीं तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जीके सिन्हा उर्फ बल्लू बाबू, सच्चिदानंद धर दुबे एवं साकेत प्रताप देव ने पैरवी की.

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