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सरकारी गोदाम से 2765 क्विंटल चावल गबन, 94 लाख की वसूली का मामला दायर

Updated at : 06 Oct 2025 9:19 PM (IST)
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सरकारी गोदाम से 2765 क्विंटल चावल गबन, 94 लाख की वसूली का मामला दायर

अनाज गबन के मामले में अंचल पदाधिकारी ने दर्ज कराया है मामला

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अनाज गबन के मामले में अंचल पदाधिकारी ने दर्ज कराया है मामला मेराल के राज्य खाद्य निगम के अनाज गोदाम से गायब हुआ था राशन पीयूष तिवारी, गढ़वा मेराल के सरकारी गोदाम से अनाज गबन के मामले में जनसेवक सह तात्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक दीपक कुमार चंचल से 94 लाख रुपये की वसूली की जायेगी. इस संबंध में निलाम पत्र शाखा, गढ़वा में वाद दायर किया गया है. यह वाद मेराल के अंचल पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यशवंत नायक ने दायर कराया है. मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 में अंत्योदय अन्न योजना, पीएचएच और विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े अनाज गबन से संबंधित है. आरोप है कि दीपक कुमार चंचल ने कुल 2765.84 क्विंटल (उसना चावल) गोदाम से गायब कर दिया. इस चावल के गबन के एवज में उनसे 34 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 94.3 लाख रुपये की वसूली की जायेगी. क्या है पूरा मामला मेराल स्थित राज्य खाद्य निगम के अनाज गोदाम के सहायक गोदाम प्रबंधक का प्रभार जनसेवक दीपक कुमार चंचल ने 16 सितंबर 2024 को जनसेवक दिलीप कुमार रजक को सौंपा था. प्रभार हस्तांतरण के समय ही गोदाम में लगभग 2399.68 क्विंटल चावल कम पाया गया. बाद में अनुमंडल पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा करायी गयी गहन जांच में कुल 2765.84 क्विंटल चावल कम होने की पुष्टि हुई. जांच में यह भी पाया गया कि मेराल के विभिन्न गांवों के 16 डीलरों तथा डंडई और मेराल के विद्यालयों को चावल वितरण नहीं किया गया, जबकि विभागीय रजिस्टर में वितरण दर्शाया गया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त के निर्देश पर तात्कालीन सहायक गोदाम प्रबंधक दीपक कुमार चंचल के विरुद्ध मेराल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. इस मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका गढ़वा व्यवहार न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय रांची से भी खारिज हो चुकी है. इस बीच अंचल पदाधिकारी की ओर से गबन किये गये अनाज की राशि की वसूली को लेकर निलाम पत्र दायर किया गया है. वसूली जायेगी राशि : जिला निलाम पत्र पदाधिकारी इस संंबंध में जिला निलाम पत्र पदाधिकारी रविकांश शर्मा ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही निलाम पत्र पदाधिकारी का प्रभार ग्रहण किया है. उन्हें अभी इस पद की पूरी शक्तियां प्राप्त नहीं है. शक्तियां प्राप्त होने के बाद इस मामले में राशि वसूली को लेकर आगे की कारवाई शुरू की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Akarsh Aniket

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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