नियम विरुद्ध बहाल 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त

Published at :23 Feb 2017 8:24 AM (IST)
विज्ञापन
नियम विरुद्ध बहाल 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त

नियम विरुद्ध बहाल 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त गढ़वा : वर्ष 2015 में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियम विरुद्ध बहाल किये गये अजा एवं अजजा कोटि के 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गयी है़ इस अनियमितता के लिए वर्तमान डीएसइ बृजमोहन कुमार को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर […]

विज्ञापन
नियम विरुद्ध बहाल 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त
गढ़वा : वर्ष 2015 में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियम विरुद्ध बहाल किये गये अजा एवं अजजा कोटि के 10 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गयी है़ इस अनियमितता के लिए वर्तमान डीएसइ बृजमोहन कुमार को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर सरकार से कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है़
इन शिक्षकों की सेवा हुई समाप्त : जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त की गयी है, उनमें मवि नगरऊंटारी की शिक्षिका ओहमति पूनम टोप्पो, हरिजन मवि गढ़वा की शिक्षिका अनिता कुमारी, मवि रमकंडा के शिक्षक रजधन बैठा, मवि तमगेकला रंका के शिक्षक आनंद प्रकाश मिंज, मवि सिंहपुर केतार के शिक्षक ओमप्रकाश मिंज, मवि टंडवा गढ़वा की शिक्षिका पुष्पा कुमारी, कन्या मवि नगरउंटारी की शिक्षिका जयंती कुमारी, मवि पिपरीकला विशुनपुरा के शिक्षक मिथिलेश राम, मवि करचाली भंडरिया के शिक्षक शशि कुमार तथा मवि करकोमा मेराल के शिक्षक वरुण कुमार शामिल हैं.
शिक्षकों को नियम विरुद्ध बहाल किया गया था : उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने बताया कि नियम विरुद्ध बहाल किये गये शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है़ साथ ही इसके लिए जिम्मेवार डीएसइ पर प्रपत्र क गठित किया गया है़ उपायुक्त ने बताया कि गलत तरीके से बहाल किये गये शिक्षकों को कार्य अवधि के वेतन में कटौती नहीं की जायेगी़
क्या है मामला
वर्ष 2015 में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक एवं शिक्षिका गैर पारा कोटि की रिक्ति के लिए उपरोक्त शिक्षकों ने आवेदन जमा किया था़
उन सभी को पारा कोटि में बहाल कर दिया गया था़ नियमानुसार गैर पारा अभ्यर्थी को पारा कोटि से बहाल नहीं करना था़ लेकिन इस नियम को दरकिनार करते हुए सभी को पारा कोटि में पत्रांक 2742 दिनांक 14 दिसंबर 2015 के तहत बहाल कर दिया गया था़ तब से सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं नियुक्ति किये गये विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं. इस खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था़
मामले के सार्वजनिक होने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने मामले की जांच करने के बाद इसे नियम विरुद्ध बताया था़ निदेशालय से प्राप्त निर्देश के पश्चात उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक की गयी़ इसमें सभी की नियुक्ति रद्द करने का निर्णय लिया गया़ इसके साथ ही इसके लिये दोषी डीएसइ पर भी उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा द्वारा प्रपत्र क गठित करते हुए कार्रवाई के लिये सरकार को भेज दिया गया है़
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola