अदालत ने पत्नी को पति से मिलवाया

Updated at :16 Jul 2013 1:34 PM
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अदालत ने पत्नी को पति से मिलवाया

गढ़वा : एसीजेएम पीके शुक्ला की अदालत द्वारा एक मामले में पत्नी गीता देवी को उसके पति ललन भुइयां के हवाले किया गया. समाचार के अनुसार अदालत ने यह आदेश परिवाद 265/13 की सुनवाई के दौरान दिया है. बताया गया कि डंडई थाना क्षेत्र के करके निवासी ललन भुइयां ने औरंगाबाद के ईंट भट्ठा ठेकेदार […]

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गढ़वा : एसीजेएम पीके शुक्ला की अदालत द्वारा एक मामले में पत्नी गीता देवी को उसके पति ललन भुइयां के हवाले किया गया.

समाचार के अनुसार अदालत ने यह आदेश परिवाद 265/13 की सुनवाई के दौरान दिया है. बताया गया कि डंडई थाना क्षेत्र के करके निवासी ललन भुइयां ने औरंगाबाद के ईंट भट्ठा ठेकेदार अवधेश यादव, मुंशी लालचंद यादव एवं एक अन्य डंडई निवासी कृष्णा राम के विरुद्ध परिवाद पत्र दायर किया था.

इसमें उसने आरोप लगाया था कि कृष्णा राम उसे एवं उसके परिजनों को ईंट भट्ठा में काम करने के लिए औरंगाबाद जुलाई 2012 में भेजा था. लेकिन कुछ दिनों के बाद ठेकेदार एवं मुंशी ने ललन भुइयां की पत्नी गीता को अपने कब्जे में रख कर शेष परिजनों को मारपीट कर भगा दिया और मजदूरी भी नहीं दी.

इसी क्रम में आज सुनवाई के दौरान उसकी पत्नी जब अदालत पहुंची, तो अदालत ने गीता को ललन भुइयां के हवाले कर दिया. इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजेश विश्वास ने पैरवी की.

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