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यौन शोषण के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास

50 हजार रुपये का आर्थिक दंड की भी सजा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने व जबरन गर्भपात का आरोप गढ़वा : गढ़वा व्यवहार न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय शंभु लाल साव की अदालत में गुरुवार को रंका थाना के चटकमान गांव निवासी गोविंद यादव को यौन शोषण के आरोप में 10 […]

50 हजार रुपये का आर्थिक दंड की भी सजा

शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने व जबरन गर्भपात का आरोप
गढ़वा : गढ़वा व्यवहार न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय शंभु लाल साव की अदालत में गुरुवार को रंका थाना के चटकमान गांव निवासी गोविंद यादव को यौन शोषण के आरोप में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50 हज़ार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी है. विदित हो कि रंका थाना के पिंडरा निवासी एक युवती ने रंका थाना में नौ अक्तूबर 2018 को(थाना कांड संख्या नौ अक्तूबर2018) यह मामला दर्ज कराया था.
इसमें सूचिका ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगायी थी कि शादी का प्रलोभन देकर अभियुक्त गोविंद यादव उसके साथ काफी दिनों तक प्रेम-प्रसंग चलाया. इस दौरान उसने उसका यौन शोषण किया और जब उसने शादी की बात कही, तो उसने 15 अगस्त 2017 को पिंडरा के टोकरा शिव मंदिर में उसे सिंदूर दे दिया. वर्ष 2018 में वह गर्भवती हो गयी. इस मामले में गांव में पंचायती हुई, जिसके बाद गोविंद उसे अपने घर ले गया.
इसके बाद गोविंद 11 सितंबर 2018 को रंका ले गया, जहां उसका बड़ा भाई रमेश यादव भी था. वहां दोनों ने मिल कर डॉ जयंत वर्मा की क्लिनिक में ले जाकर ज़बरदस्ती उसे सूई दिलवायी. इसका विरोध करने पर उक्त चिकित्सक ने उसे दो-तीन थप्पड़ मार दिया. उसके बाद 14 सितंबर 2018 को वे लोग उसे सरकारी अस्पताल में नर्स शहनाज नैन सिन्हा के पास ले गये.
वहां निजी क्लिनिक में उसका गर्भपात करा दिया. इसके बाद 26 सितंबर 2018 को मारपीट कर घर से निकाल दिया. इस आशय की सूचना पर रंका थाना में भादवि की धारा 6/313/315/323/504/506/34 में गोविंद यादव, रमेश यादव, डॉ जयंत बर्मा एवं नर्स शहनाज नैन सिन्हा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी. इस मामले में पुलिस ने गोविंद यादव को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया.
जबकि शेष अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखते हुए गोविंद यादव के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया. इसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए गोविंद यादव के विरुद्ध आरोप गठन कर उपलब्ध दस्तावेज़ व सात गवाहों की गवाही क़लमबद्ध करते हुए गोविंद यादव को भादवि की धारा 376 में दोषी क़रार देते हुए 10 वर्ष की सज़ा व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी.

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