हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 30 हजार का जुर्माना

Updated at : 18 May 2019 1:09 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 30 हजार का जुर्माना

गढ़वा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एमसी झा की अदालत में हत्या के आरोपी इम्तियाज़ सिद्धिकी को आजीवन कारावास व 30 हज़ार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है़ विदित हो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के मोतीगरपुर थाना के खजुरी निवासी मो साइद अंसारी ने दो अप्रैल 2012 को सात बजे […]

विज्ञापन

गढ़वा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एमसी झा की अदालत में हत्या के आरोपी इम्तियाज़ सिद्धिकी को आजीवन कारावास व 30 हज़ार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी है़ विदित हो कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के मोतीगरपुर थाना के खजुरी निवासी मो साइद अंसारी ने दो अप्रैल 2012 को सात बजे शाम में अपना बयान अंकित कराया था की वह किरायेदार के रूप में मदरसा रोड सोनपुरवा में जाहिद अंसारी के घर में रहता था.

जबकि उसका भाई अलग किराया के मकान में रहता था़ वह अपने भाई ज़ाहिर अंसारी के साथ बातचीत कर दुकान का सामान लेने चला गया़ इसके बाद ज़ाहिर अंसारी जब बाहर निकला, तो इम्तियाज़ सिद्दिकी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उसे चाक़ू घोंपकर मार दिया़ गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था़ लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी़ इस मामले में गढ़वा थाना में इम्तियाज़ सिद्दिकी, शमीम चुडीहार व कलीम चूड़ीहार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए 22 मई को इम्तियाज़ सिद्धिकी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था.
अनुसंधान के क्रम में पुलिस को अभियुक्त की बहन के साथ संबंध होने के कारण में उसके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया़ इसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए आरोप गठन कर कुल 11 साक्षियो का साक्ष्य क़लमबद्ध करते हुए उपलब्ध दस्तावेज़ के आधार पर भादवि की धारा 302 में दोषी क़रार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई कर उसे आजीवन कारावास व 30 हज़ार पर आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गयी़ जुर्माना की राशि नहीं भुगतान करने पर छह माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola