गढ़वा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मसी झा ने शादी करने की नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोपी मेराल थाना के तेनार गांव निवासी राजेश कुमार गुप्ता को पांच वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी है़.
विदित हो कि तीन अगस्त 2010 को तेनार गांव निवासी सीता साव ने मेराल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसकी लड़की शौच के लिए जब बाहर निकली थी, उसी दौरान शाम सात बजे अपहरण कर व नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी कराने की नियत से ले जाया गया़. प्राथमिकी मेराल थाना संख्या 71 /2010 में दर्ज कर उस लड़की को बरामद किया गया़.
साथ ही अनुसंधान कर तीन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसमें राजेश कुमार गुप्ता, रंजन बिहारी गुप्ता एवं सुदामा बैठा का नाम शामिल है़. साक्ष्य के अभाव में रंजन बिहारी गुप्ता एवं सुदामा बैठा को निर्दोष बताते हुए आरेाप मुक्त कर दिया गया़, जबकि राजेश कुमार गुप्ता को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हज़ार रुपया का जुर्माना लगाया गया है.