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छंटनीग्रस्त मजदूरों को भुगतान का आदेश

गढ़वा : भवनाथपुर स्थित सेल आरएमडी के चूना पत्थर खदान मजदूरों के मजदूरी की भुगतान को लेकर सहायक श्रमायुक्त पटना में चल रहे मामले का मंगलवार को निष्पादन किया गया. पटना स्थित श्रम कार्यालय में सहायक श्रमायुक्त एके सेन ने सेल आरएमडी के अधिकारी एवं मजदूर नेताओं की उपस्थिति में चूना पत्थर खदान मजदूरों के […]

गढ़वा : भवनाथपुर स्थित सेल आरएमडी के चूना पत्थर खदान मजदूरों के मजदूरी की भुगतान को लेकर सहायक श्रमायुक्त पटना में चल रहे मामले का मंगलवार को निष्पादन किया गया. पटना स्थित श्रम कार्यालय में सहायक श्रमायुक्त एके सेन ने सेल आरएमडी के अधिकारी एवं मजदूर नेताओं की उपस्थिति में चूना पत्थर खदान मजदूरों के मामले की सुनवाई करते हुए सभी छंटनीग्रस्त मजदूरों को भुगतान करने का निर्देश दिया.

बताया गया कि इस आदेश के बाद प्रत्येक मजदूरों को कम से कम दो लाख रुपये का भुगतान किया जायेगा. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक चूना पत्थर खदान को चालू होने की स्थिति में काम के योग्य मजदूरों को पुन: काम भी देने के आदेश दिये गये हैं. इस दौरान सेल आरएमडी के कोलकाता मुख्यालय के उप महाप्रबंधक(पर्सनल)एके घालिद, उप महाप्रबंधक एसके दास, भवनाथपुर खदान समूह के उप महाप्रबंधक आरके झा के साथ पलामू प्रमंडल खान मजदूर संघ के सत्यपाल वर्मा एवं जीवधन साहू उपस्थित थे.

मजदूर नेताओं की उपस्थिति में इस संबंध में एकरारनामा हुआ. इसी तरह का एकरारनामा इंटक के संयुक्त सचिव प्रदीप चौबे एवं एटक के अध्यक्ष गणोश सिंह के साथ भी अलग-अलग एकरारनामा किया गया. एकरारनामे में एक महीने के अंदर मजदूरों को भुगतान कर दिया जायेगा. मजदूरों की ओर से जगदीश राम एवं जसमुद्दीन मियां भी उपस्थित थे.

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