मीट दुकानदारों के लिए नो ड्यूज का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य
Updated at : 03 Aug 2017 12:55 PM (IST)
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बंशीधर नगर: नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार स्थानीय मीट दुकानदारों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की मदद से मीट दुकान के लाइसेंस के लिए नगर पंचायत कार्यालय से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है. यह बातें आयोजित प्रेसवार्ता में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मुरली यादव ने कही. उन्होंने बताया […]
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बंशीधर नगर: नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार स्थानीय मीट दुकानदारों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की मदद से मीट दुकान के लाइसेंस के लिए नगर पंचायत कार्यालय से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया गया है. यह बातें आयोजित प्रेसवार्ता में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी मुरली यादव ने कही. उन्होंने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र के कार्यालय से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए शर्त निर्धारित किया गया है.
नगर पंचायत कार्यालय को आवेदन के साथ नगर पंचायत का होल्डिंग संख्या, आधार की प्रतिलिपि, दुकान का मालिकाना अधिकार संबंधित कागजात, दुकान में प्रयोग किये जाने वाले स्टील के औजार, दुकान के सामने पांच फिट ऊंचाई का मार्बल लगा होना, रोड की सामने की तरफ ग्लास लगा होना, मटन को काला कपड़ा से ढ़क कर रखना तथा सॉलिड बेस्ट मैनेजिंग का चार्ज देने आदि कि शर्त पर यह सर्टिफिकेट दुकानदार को देने का प्रावधान निर्धारित किया गया है.
दुकानदार को सहायक चिकित्सा विभाग के द्वारा नो ड्यूज सर्टिफिकेट के आधार पर लाइसेंस निर्गत किया जायेगा. नगर पंचायत में लगने वाले होल्डिंग टैक्स के संबंध में उन्होंने कहा कि जिसका भी मकान तीन हजार स्कवायर फिट से अधिक होगा तथा उस मकान में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था न होने पर होल्डिंग टैैक्स के डेढ़ गुणा टैक्स की वसूली नगर पंचायत द्वारा की जायेगी. प्लास्टिक उपयोग के प्रतिबंध के संबंध कहा कि 50 माइक्रोन से कम के वजन का पॉलीथिन दुकानदार को नहीं करना है. अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तो दुकानदार का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. श्री यादव ने नगरपंचायत क्षेत्र के मीट दुकानदारों सहित सभी दुकानदारों से ट्रेड लाइसेंस नगर पंचायत कार्यालय से अतिशीघ्र लेने की अपील की है. कहा किन ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी. प्रेस वार्ता के दौरान नगर प्रबंधक शाहिद हसन उपस्थित थे.
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