मुसाबनी.
मुसाबनी के सुरदा सुरदा ट्रेनिंग सेंटर में सोमवार को जागरुकता कार्यशाला आयोजित हुई. यहां सहायक श्रमायुक्त सर्वेश कुमार ने सुरदा माइंस व प्लांट के मजदूरों को चार नये श्रम संहिता की जानकारी दी. मौके पर कंपनी के एचआर हेड कमलेश कुमार, मैनेजर एचआर अमानतुल्लाह खान, नगर प्रशासनिक पदाधिकारी साकेत सिन्हा, सुमित एक्का, आइसीसी वर्कर्स यूनियन के संयुक्त सचिव एनके राय आदि मौजूद थे.एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा कानून
एएलसी सर्वेश कुमार ने कहा कि नयी श्रम संहिताएं 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगी. कंपनी प्रबंधन को निर्देश दिया कि मजदूरों को तय तिथि पर वेतन का भुगतान करें. 1000 से कम संख्या वाले कार्मिक संस्थान को माह के 7 तारीख और 1000 से अधिक संख्या वाले कार्मिक संस्थान को माह के 10 तारीख को हर हाल में वेतन भुगतान करना होगा.
मजदूरों ने अपनी समस्याएं रखीं
कार्यशाला में मजदूर हेमराज कुमार, नूपुर चंद्र सीट समेत अन्य मजदूरों ने अपनी समस्याएं रखीं. श्री कुमार ने कहा कि नये श्रम कोड के लागू होने से खदानों में सुरक्षा मानक, ओवर टाइम नियम, समान वेतन, महिला सुरक्षा और श्रम कोड के प्रमुख नियमों के लाभ की जानकारी मजदूरों को दी. नये प्रावधानों से मजदूरों को कानूनी सुरक्षा और कंपनियों पर जवाबदेही बढ़ेगी. ओक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड लागू होते ही खदानों में सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा. नये श्रम संहिता लागू होने पर घर से कार्य स्थल आते जाते हुए दुर्घटना होने पर काम के दौरान माना जायेगा. मौके पर यूनियन नेता सुभाष मुर्मू, धनंजय मार्डी ने कार्यशाला के आयोजन की जानकारी सभी मजदूरों को नहीं दिये जाने की बात कही.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

