कोवाली.
उच्च न्यायालय-झारखंड रांची के निर्देश पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सोमवार को टांगराइन पंचायत के मौजा छोटा हाड़ियान में माइनिंग लीज का निरीक्षण किया. इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीओ निकिता बाला को शहजाद बेग के नाम स्वीकृत लीज क्षेत्र की मापी कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया. विदित हो कि छोटा हाड़ियान मौजा में शहजाद बेग के नाम 9 एकड़ सरकारी भूमि में स्वीकृत माइनिंग लीज में लीजधारक के विरुद्ध स्थानीय रैयत अमर बिलास पुरान ने उच्च न्यायालय में अर्जी देकर रैयती जमीन का उपयोग करने तथा माइनिंग के लिए ब्लास्टिंग से घरों को हो रहे नुकसान की शिकायत की थी. इस आलोक में मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय रांची द्वारा उपायुक्त एवं अंचलाधिकारी पोटका को 11 सितंबर को इस लीज के संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. इसी को लेकर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सोमवार को लीज क्षेत्र का दौरा किया. इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार, बीडीओ अरुण मुंडा, सीओ निकीता बाला, मुखिया असीत सरदार, थाना प्रभारी धनंजय पासवान, रैयतदार अमर बिलास पुरान, लीजधारक के मुंशी विश्वजीत दास सहित ग्रामीण उपस्थित थे. निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने पत्रकारों से कहा कि रैयती जमीन पर पत्थर खनन करने तथा ब्लास्टिंग से घरों को नुकसान पहुंचने की शिकायत रैयतदार द्वारा उच्च न्यायालय, रांची में की गयी है. न्यायालय के आदेश पर लीज क्षेत्र का निरीक्षण किया. यहां सीओ को निर्देश दिया है कि लीज और रैयती जमीन की मापी करे. यदि लीजधारक द्वारा लीज क्षेत्र का उल्लंघन कर खनन किया गया है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. यहां 100 मीटर दायरे में स्थित घर के निर्माण को जांच के दायरे में रखा गया है कि पहले लीज स्वीकृत हुआ या आवास निर्माण किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

