पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या में पति को उम्रकैद

Updated at : 24 Jan 2017 5:42 AM (IST)
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पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या में पति को उम्रकैद

घाटशिला : कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या के आरोपी पति रिंटू कर्मकार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने सोमवार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर नौ माह की अतिरिक्त जेल होगी. मामले में बचाव […]

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घाटशिला : कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या के आरोपी पति रिंटू कर्मकार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने सोमवार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर नौ माह की अतिरिक्त जेल होगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता दशरथ महतो थे. एपीपी संजय सिन्हा थे.

इस संबंध में झाटीझरना के काली चरण भूमिज के बयान पर सिंद्रीआम के रिंटू कर्मकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 17 दिसंबर 2014 को 11.30 बजे काली चरण भूमिज को सूचना मिली कि सिंद्रीआम में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी. वे सिंद्रीआम पहुंचे, तो पता चला कि रिंटू कर्मकार ने अपनी पत्नी मुन्ना कर्मकार की कुल्हाड़ी और पंहसूस ले गर्दन काट कर हत्या कर दी है. पत्नी की गर्दन और कुल्हाड़ी लेकर भोमराडीह सीआरपीएफ पिकेट चला गया है. पत्नी ने उसे गाली दी थी. इसे लेकर घटना को अंजाम दिया.
पत्नी ने दी थी पति को गाली, तो पति ने गर्दन काट दिया
पत्नी की गर्दन व कुल्हाड़ी लेकर सीआरपीएफ कैंप पहुंचा
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