चाकुलिया : राज्य सरकार ने खरीफ विपणन मौसम में धान को बाहर भेजने (अन्य राज्यों) पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह प्रतिबंध 10 जनवरी से 31 मार्च तक रहेगा. राज्य सरकार के सचिव डॉ प्रदीप कुमार के ज्ञापांक 244 दिनांक 24 जनवरी 2014 के तहत यह आदेश जारी किया गया है. इसकी प्रतिलिपि उपायुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों को भेजी गयी है.
पत्र में कहा गया है कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए धान अधिप्राप्ति का निर्णय लिया गया है. इसके तहत लैंपस/पैक्स के माध्यम से धान का क्रय प्रारंभ किया गया है. सूचना है कि बिचौलिया तथा कुछ बाहरी व्यापारी किसानों से कम कीमत पर धान की खरीदी कर राज्य से बाहर ले जाते हैं.
इससे किसानों को धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है. धान को बाहर ले जाने का कार्य खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड की अनुमति के बाद ही होगा. संबंधित पदाधिकारी राज्य की सीमावर्ती जिलों सड़क तथा रेल मार्ग पर विशेष निगरानी रखेंगे. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.