गालूडीह दुष्कर्म मामले का आरोपी दोषी, सजा 30 मार्च को

घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने शनिवार को वर्ष 2015 में गालूडीह में शादी का प्रलोभन देकर एक षड्यंत्र के तहत हतियाडीह की एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को ठाकुरा कालिंदी को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 30 […]
घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने शनिवार को वर्ष 2015 में गालूडीह में शादी का प्रलोभन देकर एक षड्यंत्र के तहत हतियाडीह की एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को ठाकुरा कालिंदी को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 30 मार्च को तय की है. मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता जेडी पटेल ने की. एपीपी डालू मंडल और संजय सिन्हा हैं.
इस संबंध में पीड़िता ने घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायतवाद संख्या 81/15 के तहत शिकायतवाद दर्ज कराया था. शिकायतवाद के आधार पर थाना में ठाकुरा कालिंदी, हरधर कालिंदी, लधी कालिंदी, भुजा कालिंदी और गुरूबारी कालिंदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई. इस मामले में ठाकुरा कालिंदी पर चार्ज फ्रेम हुआ. कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा 354 के तहत दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 30 मार्च को तय की है. इस संबंध में पीड़िता के बयान पर गालूडीह थाना में 10 जून 2015 को पांच आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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