21.7 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

खेत से लौट रही युवती से दुष्कर्म में 10 वर्ष की जेल

कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी जुर्माना नहीं देने पर 9 माह की अतिरिक्त कारावास घाटशिला : वर्ष 2015 में युवती से दुष्कर्म मामले में बुधवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने दोषी करार तिमिर कुमार महतो को धारा 376 के तहत 10 साल […]

कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी

जुर्माना नहीं देने पर 9 माह की अतिरिक्त कारावास
घाटशिला : वर्ष 2015 में युवती से दुष्कर्म मामले में बुधवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने दोषी करार तिमिर कुमार महतो को धारा 376 के तहत 10 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर नौ माह की कारावास होगी. कोर्ट ने आरोपी को 7 जुलाई 2017 को दोषी पाया था. मामले में एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में थाना में पीड़िता के बयान धारा 341, 323 और 376 के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 22 नवंबर की शाम युवती आससानाजाड़ खेत में धान काट कर घर लौट रही थी.
उसी समय युवती को आरोपी ने गलत नीयत से पकड़ने लगा. युवती ने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की. युवती के हल्ला करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी. उसे वहां से उठा कर ले गया और दुष्कर्म किया. उसने धमकी दी कि घटना की शिकायत किसी से करती है, तो जान से मार देंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें