विधायक इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी से जुड़ा मामला, सूचक के अधिवक्ता के विरोध के कारण नहीं हो पाया बयान दर्ज

Updated at : 22 Jun 2024 9:27 PM (IST)
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विधायक इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी से जुड़ा मामला, सूचक के अधिवक्ता के विरोध के कारण नहीं हो पाया बयान दर्ज

एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी के न्यायालय में शनिवार को निर्धारित

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दुमका कोर्ट. जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी व पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का बयान एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश सह एसडीजेएम मोहित चौधरी के न्यायालय में शनिवार को निर्धारित था, लेकिन सूचक के अधिवक्ता ने न्यायालय को कहा कि इस मामले में वे उच्च न्यायालय गये हैं. लिहाजा न्यायालय के द्वारा 11 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी गयी, ताकि इस अवधि तक उच्च न्यायालय से कोई दिशा निर्देश आ जाये. वहीं अगली तिथि को इस केस की सूचक बबीता अग्रवाल को उपस्थित होने को कहा गया है. उल्लेखनीय है कि इस केस में जामताड़ा विधायक सहित कुल दस आरोपी है. यह मामला मधुपुर की एक जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसमें वर्तमान में बीएसएनएल का टावर लगा है. जिसपर फुरकान अंसारी का कब्जा है. विपक्षी पार्टी द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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