देवघर सिविल सर्जन न्यायालय में पेश कारण पृच्छा के बाद वारंट रिकॉल
Updated at : 10 May 2017 8:55 AM (IST)
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सिविल सर्जन के खिलाफ पूर्व में जारी जमानतीय वारंट को लिया वापस दुमका : देवघर के सिविल सर्जन डाॅ शिवचन्द्र झा मंगलवार को दुमका के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्र नाथ पांडेय की अदालत में हाजिर हुए और न्यायालय के आदेश के आलोक में कारण पृच्छा दाखिल कर वारंट रिकॉल का अनुरोध पत्र दाखिल […]
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सिविल सर्जन के खिलाफ पूर्व में जारी जमानतीय वारंट को लिया वापस
दुमका : देवघर के सिविल सर्जन डाॅ शिवचन्द्र झा मंगलवार को दुमका के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्र नाथ पांडेय की अदालत में हाजिर हुए और न्यायालय के आदेश के आलोक में कारण पृच्छा दाखिल कर वारंट रिकॉल का अनुरोध पत्र दाखिल किया. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद सिविल सर्जन के अनुरोध को स्वीकृत कर सिविल सर्जन के खिलाफ पूर्व में जारी जमानतीय वारंट को वापस लेने के आदेश दे दिया. इस मामले में न्यायालय के सख्त रूख को देखते हुए मामले से संबंधित मेडिकल जांच प्रतिवेदन देनेवाले चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ सोवान मुर्मू, डाॅ शंकर लाल मुर्मू और डाॅ नवल किशोर सिंह भी न्यायालय में हाजिर हुए, जिनका सरकार की ओर से लोक अभियोजक एबी सिंह ने गवाह बयान दर्ज कराया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राघवेन्द्र नाथ पांडेय द्वारा प्रति परीक्षण किये जाने के बाद तीनों गवाहों को न्यायालय से मुक्त किया गया. इस मामले में न्यायालय द्वारा अनुसंधान कर्ता गवाह पुलिस पदाधिकारी नयन सुख दादेल को गवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जगुआर के पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से सम्मन निर्गत करने के आदेश दिये गये. इस मामले की सुनवाई हेतु अगली तारीख 20 मई तय की गयी है.
उल्लेखनीय है कि भादवि की धारा 304 (बी) के तहत सरैयाहाट थाना कांड संख्या 65/2014 और सत्र वाद संख्या 208/014 मामले में चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा जारी सम्मन का तामिला नहीं कराये जाने और कारण पृच्छा दाखिल नहीं किये जाने पर कड़ा रूख अख्तिार करते हुए देवघर के सिविल सर्जन के खिलाफ पूर्व में जमानतीय वारंट निर्गत किया गया था. इसी आलोक में मंगलवार को देवघर के सिविल सर्जन सशरीर न्यायालय में पेश हुए और कारण पृच्छा दाखिल की
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