हत्या मामले में दो की जमानत खारिज

दुमका कोर्ट : प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्र नाथ पांडे के न्यायालय ने अपहरण एवं हत्या करने के मामले में आरोपी किशोर मंडल और उमेश मंडल की जमानत आवेदन को खारिज दिया. किशोर मंडल तालझारी बुढ़ी कुरूआ और उमेश मंडल तालझारी जोका का रहने वाला है. जरमुंडी थाना अंतरगत बेलगुमा गांव के अशोक मंडल […]
दुमका कोर्ट : प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्र नाथ पांडे के न्यायालय ने अपहरण एवं हत्या करने के मामले में आरोपी किशोर मंडल और उमेश मंडल की जमानत आवेदन को खारिज दिया. किशोर मंडल तालझारी बुढ़ी कुरूआ और उमेश मंडल तालझारी जोका का रहने वाला है. जरमुंडी थाना अंतरगत बेलगुमा गांव के अशोक मंडल ने भांजा श्रवण कुमार का अपहण कर पांच लाख रुपये फिरौती की मांग किए जाने को लेकर किशोर मंडल, उमेश मंडल सहित सात लोगो के विरुद्ध 26 अगस्त 2016 को जरमुंडी थाना में
प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बाद में श्रवण की हत्या कर फेक दिया गया था. किशोर मंडल 3 सितम्बर को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था.एसडीजेएम के न्यायालय द्वारा 26 नवम्बर को जमानत खारिज किए जाने के बाद प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया था.
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