हत्या मामले में दो की जमानत खारिज

Published at :05 Jan 2017 6:44 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या मामले में दो की जमानत खारिज

दुमका कोर्ट : प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्र नाथ पांडे के न्यायालय ने अपहरण एवं हत्या करने के मामले में आरोपी किशोर मंडल और उमेश मंडल की जमानत आवेदन को खारिज दिया. किशोर मंडल तालझारी बुढ़ी कुरूआ और उमेश मंडल तालझारी जोका का रहने वाला है. जरमुंडी थाना अंतरगत बेलगुमा गांव के अशोक मंडल […]

विज्ञापन

दुमका कोर्ट : प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्र नाथ पांडे के न्यायालय ने अपहरण एवं हत्या करने के मामले में आरोपी किशोर मंडल और उमेश मंडल की जमानत आवेदन को खारिज दिया. किशोर मंडल तालझारी बुढ़ी कुरूआ और उमेश मंडल तालझारी जोका का रहने वाला है. जरमुंडी थाना अंतरगत बेलगुमा गांव के अशोक मंडल ने भांजा श्रवण कुमार का अपहण कर पांच लाख रुपये फिरौती की मांग किए जाने को लेकर किशोर मंडल, उमेश मंडल सहित सात लोगो के विरुद्ध 26 अगस्त 2016 को जरमुंडी थाना में

प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बाद में श्रवण की हत्या कर फेक दिया गया था. किशोर मंडल 3 सितम्बर को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था.एसडीजेएम के न्यायालय द्वारा 26 नवम्बर को जमानत खारिज किए जाने के बाद प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया गया था.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola