25 नवंबर को झारखंड बंद के दाैरान दुमका में तोड़फोड़ व आगजनी का मामला
दुमका : 25 नवंबर को झारखंड बंद के दौरान दुमका में हुई तोड़फोड़ व आगजनी के दौरान हुए नुकसान को भरने का आदेश जिला प्रशासन ने झारखंड मुक्ति मोरचा के जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह को दिया है. झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी ने श्री सिंह को 74 लाख 52 हजार 707 रुपये सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया है.
इस पत्र के मुताबिक, एसपी कॉलेज के समक्ष कुल सात गाड़ियों को फूंक दिया गया था. इसमें पांच वाहन पूरी तरह जल गये थे, दो गाड़ियों को आंशिक क्षति पहुंची थी. जिला परिवहन पदाधिकारी ने इन सभी गाड़ियों के लिए 74.53 लाख रुपये क्षति का आकलन किया है. इस राशि को उन्हें बंद के दौरान राजनीतिक समर्थित दल व संगठनों से संपर्क स्थापित कर सरकारी खजाने में जमा करने को कहा गया है.
झामुमो ने ही बुलाया था बंद : सीएनटी-एसपीटी एक्ट में हुए संशोधन के विरोध में झामुमो व विपक्षी दलों ने बंद बुलाया था. बंद को लेकर एक दिन पूर्व झामुमो जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह ने ही अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित किया था. अपने पत्र में उन्होंने झामुमो द्वारा 25 नवंबर को किये गये बंद के आह्वान व इस बंद को विपक्षी दलों के समर्थन का जिक्र किया था.
हाइकोर्ट के आदेश के तहत झामुमो जिला अध्यक्ष को यह नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में समर्थन देनेवाले सहयोगी दलों कांग्रेस, भाकपा माले, जदयू, झाविमो, राजद, आदिवासी-मूलवासी रैयत संघर्ष मोरचा व अन्य का भी जिक्र है. जिनसे झामुमो जिला अध्यक्ष को संपर्क स्थापित कर अधिरोपित क्षतिपूर्ति राशि को जमा करना होगा.
कौन वाहन के लिए कितनी क्षति
प्रकार वाहन नंबर क्षति अभ्युक्ति
टाटा बस JH01BC-8587 1744500 पूरी तरह जली
टाटा ट्रक JH108T-6885 2050000 पूरी तरह जली
टाटा ट्रक JH04E-8021 1410000 पूरी तरह जली
मारुति ओमिनी JH04K-6432 271207 पूरी तरह जली
टाटा हाइवा WB37C-9007 1500000 पूरी तरह जली
टाटा हाइवा JH04E-6181 400000 आंशिक
टाटा हाइवा JH04G-6301 80000 आंशिक