पिता-पुत्र को मारपीट कर किया था घायल, इलाज के क्रम में हुई थी मौत
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दोहरे हत्याकांड में दो को उम्रकैद
पिता-पुत्र को मारपीट कर किया था घायल, इलाज के क्रम में हुई थी मौत दुमका कोर्ट : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने सेशन ट्रायल 40/10 में सुनवाई करते हुए जमीन विवाद में हुई पिता-पुत्र की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायालय ने सरैयाहाट थाना […]
दुमका कोर्ट : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने सेशन ट्रायल 40/10 में सुनवाई करते हुए जमीन विवाद में हुई पिता-पुत्र की हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. न्यायालय ने सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बबनडीहा के विंदेश्वरी मंडल और उसकी पत्नी अलखी देवी दोनों को दोषी पाते हुए धारा 148 के तहत 3 वर्ष, धारा 324 के तहत दो वर्ष की सजा सुनाई है. सभी सजा एक साथ चलेगी.
क्या है पूरा मामला : सरैयाहाट बस्ती के संजय मंडल और उसके परिवार वाले मौजा मंडलडीह में 23 जून 2009 को जमीन में बीज डालने गये थे. उसी समय बबनडीह के विंदेश्वरी मंडल, अलखी देवी, योगेंद्र मंडल, विजेंद्र मंडल, सुलेखा देवी फरसा, भाला, छूरा, लाठी डंडा लेकर पहुंच गये.
यहां नाजायज मजमा बनाकर उन लोगों ने संजय मंडल और उसके परिवारवालों के साथ मारपीट की. इस दौरान प्रकाश मंडल को सिर में गंभीर चोट आयी और उसके बेटे करल मंडल को उनलोगों ने भाला से घायल कर दिया, फिर उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसका कमर टूट गयी. वहीं अंधी देवी को छुरा मारकर घायल कर दिया. मामले को लेकर सरैयाहाट थाना में कांड संख्या 134/09 में भादवि की धारा 147, 148, 149, 323, 324, 307, 379 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. वहीं इलाज के क्रम में प्रकाश मंडल और कलर मंडल की मृत्यु हो गई.
अनुसंधानकर्ता ने विंदेश्वरी मंडल, विजेंद्र मंडल और अलखी देवी के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित कर अन्य के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा. न्यायालय में विंदेश्वरी मंडल और अलखी देवी के विरुद्ध ट्रायल चला और 15 गवाहों का परीक्षण हुआ. प्रर्याप्त साक्ष्य पाते हुए एवं अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अजय कुमार साह के ठोस दलीलों और बहस के मद्देनजर दोनों को हत्या का दोषी पाते हुए न्यायालय ने अपना
फैसला सुनाया.
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