पांच वर्षीय बच्ची की हत्या में युवक को आजीवन कारावास
Updated at : 01 Jun 2018 5:26 AM (IST)
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छह साल पूर्व की घटना, हत्या के बाद मासूम के शव को दफना दिया था खेत में दुमका कोर्ट : दुमका के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल नयन पांडेय के न्यायालय ने पांच साल की मासूम बच्ची की हत्या के छह साल पुराने एक मामले में रामगढ़ बासदुमा के टिनात बास्की को आजीवन कारावास […]
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छह साल पूर्व की घटना, हत्या के बाद मासूम के शव को दफना दिया था खेत में
दुमका कोर्ट : दुमका के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल नयन पांडेय के न्यायालय ने पांच साल की मासूम बच्ची की हत्या के छह साल पुराने एक मामले में रामगढ़ बासदुमा के टिनात बास्की को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. उसे जहां भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सश्रम कारावास और दफा 201 के तहत सात साल की सजा सुनाई है, वहीं दोनो ही धाराओं में 500-500 रुपये जुर्माना किया गया है. जुर्माने की रकम नही देने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी.
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