दुमका कोर्ट : द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पवन कुमार के न्यायालय से जामा लगला गांव के प्रमोद कुमार मांझी को चार साल की सजा व तीन हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. इस मामले में एक अन्य अभियुक्त अनिल मांझी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया.
उल्लेखनीय है कि जामा के लगला गांव के रतिकांत मांझी 27 दिसंबर 2014 को समय करीब आठ बजे रात में भाई सिकंदर व सिकंदर की पत्नी पतिया देवी के साथ खेत में पटवन कर घर आ रहे थे. इसी दौरान आरोपित प्रमोद मांझी, अनमोल मांझी ने उनके भाई व भाभी के साथ मारपीट की. जान लेने की नीयत से प्रमोद मांझी ने जानलेवा हमला किया. पर उपलब्ध साक्ष्य पर अदालत ने प्रमोद को ही दोषी माना व अनमोल को रिहा कर दिया.