अवैध उत्खनन पर डीएमओ, सीओ व थानेदार पर होगी सीधी कार्रवाई
Updated at : 24 Jun 2017 4:02 AM (IST)
विज्ञापन

बैठक. विधि व्यवस्था को लेकर डीसी के तेवर सख्त, दिये निर्देश प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाया जायेगा दुमका : जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार ने विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए शुक्रवार को तमाम पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि अवैध उत्खनन हुआ तो जिला खनन पदाधिकारी, अंचल […]
विज्ञापन
बैठक. विधि व्यवस्था को लेकर डीसी के तेवर सख्त, दिये निर्देश
प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाया जायेगा
दुमका : जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार ने विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए शुक्रवार को तमाम पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि अवैध उत्खनन हुआ तो जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी पर होगी सीधी कार्रवाई. उपायुक्त ने जिला के आलाधिकारियों के साथ सभी डीएसपी, सभी बीडीओ, सभी अंचल अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार को थाना दिवस मनाया जायेगा. उन्होंने कहा कि शांति समिति की समीक्षा करते हुए आवश्यकता हो तो उसमें नये लोगों को जोड़ा जाय तथा इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जाय. उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों पर नजर रखी जाय तथा वैसे लोग जो अफवाह या
शांति भंग करने जैसी मिथ्या खबर पोस्ट कर रहे हैं या समाज की समरसता बिगाड़ रहे हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाय. उपायुक्त ने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार की अवैध उत्खनन या पशु तस्करी दुमका जिले में नहीं होगी. ऐसा जो भी करते हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय. यदि कार्रवाई नहीं की जाती है और ऐसी शिकायत मिलती है तो जांच के बाद संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. कहा कि शांति भंग करने वालों पर हर संभव कड़ी कार्रवाई की जाय और जरूरत पड़ी तो जिला बदर करने का भी प्रस्ताव दें. बैठक में एसडीओ जयप्रकाश झा, उप निदेशक जनसंपर्क अजय नाथ झा, डीएसपी रौशन गुड़िया व अशोक कुमार सिंह आदि मौजूद थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




